अध्यापक चयन प्रक्रिया के परिणाम पर रोक
नैनीताल। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक के 1880 पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में आरक्षण देने के मामले में सरकार को तीन सप्ताह में जवाबदाखिल करने को कहा है। यह निर्देश भी दिया कि चयन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित न हो।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई र्हुई। टिहरी निवासी केशवानंद झिल्डियाल ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार की ओर से सहायक अध्यापक के 1880 पदों को भरने के लिए एक फरवरी और 24 फरवरी 2014 को विज्ञप्ति जारी कर राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सेवा नियमावली 2012-13 के प्रावधानों के विपरीत है। विज्ञप्ति में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियाें, उनके आश्रितों और विशिष्ट खिलाड़ियों को जो आरक्षण दिया गया है वह हाईकोर्ट के आदेशों के विपरीत है। यह भी कि विज्ञप्ति में चयन प्रक्रिया टीईटी गाइड लाइन, सेवा नियमावली के भी विपरीत है।
आरक्षण के मामले में सरकार से मांगा तीन हफ्ते में जवाब
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